हैदराबाद 01फरवरी: मजलिसी कारपोरीटर रैन बाज़ार डीवीझ़न ख़्वाजा बिलाल अहमद ने पिछ्ले साल नवंबर में चारमीनार से मुत्तसिल गै़रक़ानूनी भाग्य लक्ष्मी मंदिर तनाज़ा के बाद फूट पड़े तशद्दुद से मुताल्लिक़ पाँच मुक़द्दमात में आज नामपली क्रीमिनल कोर्ट के रूबरू ख़ुदसपुर्दगी इख़तियार करली।
तफ़सीलात के बमूजब रैन बाज़ार पुलिस की तरफ से नवंबर 2012 में ख़्वाजा बिलाल के ख़िलाफ़ फ़िर्कावाराना फ़सादाद के बाद पाँच मुख़्तलिफ़ मुक़द्दमात दर्ज किए थे और उन मुक़द्दमात को स्पैशल इंवेस्टी गैशन टीम (एस आई टी) के हवाले कर दिया गया था।
कारपोरीटर को इन मुक़द्दमात में कलीदी मुल्ज़िम क़रार देते हुए मफ़रूर बताया गया था। ख़ुदसपुर्दगी इख़तियार करने के लिए कारपोरीटर के वकील एडवोकेट एम ए अज़ीम ने 14 वीं एडीशनल मेट्रो पोलीटन मजिस्ट्रेट के इजलास पर दरख़ास्त दाख़िल की जिस पर अदालत ने ख़्वाजा बिलाल को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में देते हुए चेरलापली जेल मुंतक़िल कर दिया। वाज़िह रहे कि चारमीनार के क़रीब पेश आए फ़िर्कावाराना फ़सादाद के बाद एस आई टी ने कई मुक़द्दमात दर्ज किए हैं जिन में मज़ीद 4 मजलिसी कारपोरीटरस मफ़रूर बताए गए हैं।