वाशिंगटन: लुईस काउंटी के मोर्टन में दो मुसलमानों के साथ मज़हबी बुनियाद पर हुए इम्तियाज़ी सुलूक के मामले में अदालत ने उन्हें दो लाख 40 हजार अमरीकी डालर का मुआवजा देने की हिदायत दी है। यह मामला 2009 का है जब महाद अब्बास मोहम्मद और अब्दीकरीम हसन बुलशाले मोर्टन वाके स्टार ट्रांसपोर्ट इंक के लिए काम करते थे और दोनों ने अपने मज़हब का हवाला देते हुए शराब की खेप पहुंचाने से मना कर दिया था, जिसके बाद कंपनी ने दोनों मुलाज़िम को काम से निकाल दिया था।
इस मामले ने जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि स्टार ट्रांस्पोर्ट ने महाद अब्बास मोहम्मद और अब्दीकरीम हसन बुलशाले की मज़हबी अक़ायद की खिलाफवर्जी किया है।
US Equal Employment Opportunity Commission की ओर से 2013 में दायर मुकदमा में कमीशन ने कहा कि दोनों लोगों को 2009 में कंपनी से इस लिए निकाल दिया गया क्योकि अपने उन्होंने अपने मज़हब का हवाला देते हुए शराब की खेप को पहुंचाने से मना कर दिया था। साथ ही दावा किया गया कि कंपनी ने इन दोनो मुलाज़िम को सिर्फ उनकी मज़हबी अक़ायद के सबब काम से निकाल दिया था।
कंपनी की तरफ से ज़िम्मेदारी कुबूल करने के बाद ज़िला चीफ जस्टिस जेम्स शादिद ने मार्च में कमीशन की ताईद में फैसला सुनाया। इस मामले पर कमीशन के वकीलों में से एक जून कालहोन ने कहा कि दोनों मुलाज़िमों को नाइंसाफी का सामना करना पड़ा है और इसलिए इस मामले पर नोटिस लेना जरूरी है।
इस फैसले से स्टार ट्रांसपोर्ट और दिगर Recruiters को साफ साफ पैगाम जाएगा की वे गैर कानूनी रोजगार पालीसी के लिए जवाबदेह होंगे।