मदरसों में 15 अगस्त और, 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का हुक्म

इलाहाबाद: यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में यौम ए आज़ादी और यौम ए जम्हूरिया के मौके पर प्रोग्राम के दौरान लाज़मी तौर से तिरंगा फहराने के हुक्म दिए हैं. इस ताल्लुक ने मंगल के रोज़ हाईकोर्ट ने रियासत की हुकूमत को हिदायत जारी किए. हाईकोर्ट ने कहा कि मदरसे हों या इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी जगह तिरंगा फहराया जाए.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने हुक्म में रियासत की हुकूमत को इस ताल्लुक में जरूरी हिदायत जारी करने के लिए कहा है.

अलीगढ़ के साकिन अरूण गौड़ ने हाई कोर्ट में एक मुफाद ए आम्मा दरखास्त दाखिल की थी, इस दरखास्त सुनवाई करते हुए यह हुक्म दिया गया. इस दरखास्त में गुजारिश की गयी थी कि यह यकीन तौर पर करने की हिदायत दी जाए कि मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसी तरह से क़ौमी पर्चम फहराया जाए जैसे सरकारी दफ्तरो व स्कूल व कालेज में होता है.

अदालत ने रियासत की हुकूमत को जवाबी हलफनामा दायर करने की हिदायत देते हुए इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर के लिए मुकर्रर कर दी. हाईकोर्ट ने कहा कि तिरंगा फहराए जाने का हर स्कूल में एहतेराम होना चाहिए. चाहे वह मदरसे हों या कोई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल. पिटीशन पर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है.