मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के 11 सदस्यों की नियुक्ति रद्द की

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) के लिए 11 सदस्यों की नियुक्ति चयन प्रक्रिया में अभाव के चलते रद्द कर दिया है।

अदालत ने इन सदस्यों की योग्यता और सभी की एक ही दिन पर नियुक्त की पूछताछ के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के लिए सदस्यों के चयन के दौरान किसी भी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है।

अदालत ने यह भी कहा कि इन 11 लोगों में से एक, पूर्व जिला न्यायधीश वी के रामामूर्ती इस पद के लिए अयोग्य हैं क्योंकि उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनका बतौर जिला जज कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया गया था।

फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्तली मक्कल कट्ची (पीएमके) पार्टी के संस्थापक एस रामदोस ने कहा कि यह दिखाता है कि राज्य सरकार महत्वपूर्ण पदों पर लोगों को कैसे नियुक्त करती है।

उन्होंने कहा कि फैसले ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा और गरिमा को बहाल कर दिया है।