मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद TikTok ऐप डिलीट, प्लेस्टोर से नहीं कर पाएंगे डाउनलोड

वीडियो मेकिंग ऐप TikTok पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद गूगल ने इसे ब्लॉक कर दिया है. अब यूजर्स इस ऐप को प्लेस्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे. बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ये निर्देश दिया था कि इस ऐप को हटा दिया जाए. इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि वह मामले पर बाद में विचार के लिए इसे खुला रख रही है और इस पर अगली सुनवायी 22 अप्रैल को करेगी. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में टिकटॉक पर मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस की ओर से पेश हुए. उन्होंने कहा कि इस एप को एक अरब से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने इस मामले में दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में एक तरफा फैसला सुनाया है.

अंतरिम आदेश दिया था
उन्होंने कहा कि अदालत ने इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया और उनकी दलील सुने बिना ही आदेश जारी कर दिया. पीठ ने कहा कि यह मामला इस समय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और प्रतिबंध का आदेश मात्र एक अंतरिम आदेश है.

मामले को नहीं बंद कर रहे
पीठ ने कहा, हम मामले को बंद नहीं कर रहे हैं. पहले उच्च अदालत को मामले पर विचार कर लेने दीजिए। हम इस पर अगली सुनवायी 22 अप्रैल को करेंगे. मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन अप्रैल को अपने आदेश में केंद्र सरकार को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे.