मध्य प्रदेश में गाव कुशी इमतिना क़ानून को सदर जमहूरीया की मंज़ूरी

भोपाल ०३ जनवरी ( परवेज़ बारी ) मध्य प्रदेश हुकूमत के गाव् वश वध प्रति शयद ( संशोधन ) बिल 2010 को सदर जमहूरीया ने मंज़ूरी दे दी है और अब बी जे पी के इक़तिदार वाली इस रियासत में गाव कुशी पर इमतिना का क़ानून नाफ़िज़ हो चुका है ।

इस क़ानून को 31 दिसम्बर 2011 को एक ग़ैरमामूली गज़्ट में शामिल भी कर लिया गया है । एक सरकारी तर्जुमान ने ये बात बताई । बी जे पी ने रियासत के अवाम से गाव कुशी पर इमतिना आइद करने का वाअदा किया था और इस की तकमील करते हुए रियास्ती असैंबली में एक बिल 2010 में मंज़ूर करलिया गया था । इस बिल के ज़रीया मध्य प्रदेश गाँव् वंश प्रति शीध अधि नियम 2004 के नक़ाइस को दूर किया गया है । इस बिल को सदर जमहूरीया हिंद ने 22 दिसम्बर 2011 को मंज़ूरी देदी थी ।

ये बिल 3 सितंबर 2010 को मर्कज़ी वज़ारत-ए-दाख़िला को रवाना किया गया था ताकि सदर जमहूरीया की मंज़ूरी हासिल की जा सके । तवील इंतिज़ार के बाद सदर जमहूरीया ने उसे मंज़ूरी देदी है । इस बिल में ये गुंजाइश भी फ़राहम की गई है गाव कुशी पर इमतिना के क़ानून को मज़ीद सख़्त भी बनाया जा सकता है ।

अब इस बल की मंज़ूरी के बाद गाव कुशी के इल्ज़ाम में किसी को अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो इस इल्ज़ाम को ग़लत साबित करने की ज़िम्मेदारी मुल्ज़िम पर होगी । अब रियासत में गांव् कुशी के किसी भी सज़ा याफ़ता को 7 साल क़ैद की सज़ा दी जा सकती है और अक़ल्ल तरीन जुर्माना पाँच हज़ार रुपय आइद किया जा सकता है । साबिक़ा क़ानून में तीन साल क़ैद और अक़ल्ल तरीन जुर्माना 10,000 रुपय था ।

ताहम नए क़ानून में ये गुंजाइश है कि अदालतें अगर चाहें तो जुर्माना की रक़म में इज़ाफ़ा करसकती हैं। क़ानून में कहा गया है कि अब मध्य प्रदेश में कोई भी शख़्स ना गाव कुशी कर सकता है और ना इस अमल में कोई मदद कर सकता है और ना किसी भी मक़सद के लिए ज़बीहा गाव की इजाज़त दी जा सकती है । इस के इलावा गांव् कुशी के मक़सद से रियासत से गाय को किसी और रियासत को मुंतक़िल करने पर भी पाबंदी आइद कर दी गई है । इस नए क़ानून में गाय को चारा की फ़राहमी केलिए भी ख़ुसूसी ज़रूरी इक़दामात शामिल किए गए हैं। नए क़ानून के तहत हैडकांस्टेबल से कम रुतबा के किसी भी पुलिस ओहदेदार को इमकानी ज़बीहा गाव के मुक़ाम पर दाख़िला मुआइना तलाशी या ज़बती का इख़तियार नहीं होगा और ना ही वो अदालत में नुमाइंदगी करसकेगा ।