मनी लाउंड्रिंगः साबिक़ वज़ीर हरिनारायण की 1.87 करोड़ की जायदाद अटैच

रियासत के साबिक़ वज़ीर हरिनारायण राय के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग मामले में इडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 1.87 करोड़ रुपये की जायदाद अटैच की है। पीर को टीम ने उनके दो मकान और मछली तालाब को अटैच किया। उनकी और फॅमिली के मेंबरों की कंपनी महामाया कंस्ट्रक्शन, मां गौरी कंस्ट्रक्शन और बाबा बासुकीनाथ डेयरी फॉर्म के बैंक एकाउंट और एफडी भी सीज किए गए हैं।

इडी के अफसरों के मुताबिक, जिन मकानों में हरिनारायण राय रह रहे हैं, उन्हें भी अटैच किया गया है। अगर इस मामले में वह मुजरिम पाए जाएंगे, तो उन्हें ये मकान खाली करने होंगे। इस जायदाद को सरकारी जायदाद माना जाएगा।

कहां कितने की जायदाद हुई जब्त

बम्पास टाउन वाकेय मकान की कीमत 53 लाख, जरमुंडी के सोनारायडाही वाकेय मकान की कीमत 50 लाख, मछली तालाब की कीमत 30 लाख लगाई गई है। हरिनारायण राय फ़ैमिली की जिन तीन कंपनियों का बैंक अकाउंट और एफडी सील किया गया है, उसमें महामाया कंस्ट्रक्शन उनकी बीवी सुशील देवी के नाम पर है। इस कंपनी में हरिनारायण के चचेरे भाई तुलेश्वर और छोटे भाई संजय राय पार्टनर हैं। मां गौरी कंस्ट्रक्शन में भी संजय और जरमुंडी के अबाई गांव के लोगों को हरिनारायण राय ने पार्टनर बताया था।

क्या है मामला

2005 से 2010 तक वज़ीर रहते हुए हरिनारायण राय ने इन्कम से ज़्यादा करीब 4.87 करोड़ रुपये की जायदाद जमा की थी। 2009 में इडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया था। 2010 में इडी ने हरिनारायण राय के हरमू वाकेय मकान, जिसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ थी, को जब्त किया था। वहीं देवघर में हरिनारायण के आठ प्लॉट भी अटैच किए गए थे।