मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे साबिक वजीर थे मछुआरा, 83 हजार रुपये है बकाया

रांची 17 मई : मनी लाउंड्रिंग मामले में फंसे साबिक़ वज़ीर हरिनारायण राय मछली पालन का काम करते थे। बाद में ठेकेदारी का भी काम करने लगे। मज्कुरह हकायक की मालूमात मुलजिम वज़ीर के भाई संजय राय ने जुमेरात को ईडी के खुसूसी जज की अदालत में दी। संजय राय को बतौर गवाह ईडी ने पेश किया था।

वजीर के भाई की गवाही गुजिस्ता तीन दिनों से लगातार हो रही है। मालूम हो कि साबिक़ वज़ीर हरिनारायण राय के खिलाफ ईसीआईआर 1/9 दर्ज किया है। इस मामले में ईडी गवाह पेश कर रही है।

तौहीन मामले में जांच रिपोर्ट तलब

तौहीन मामले में हाईकोर्ट ने रियासत हुकूमत से जांच रिपोर्ट तलब किया है। रिटायर कार्यपालक अभियंता (excutiv engeenier) बिंदेश्वरी प्रसाद कर्ण की तरफ से दायर दरख्वास्त पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह हिदायत दिया। हुकूमत की तरफ से बताया गया कि दरख्वास्त गुज़ार कर्ण के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। इन पर हुकूमत का ही 83 हजार रुपए बकाया है।

इस पर अदालत ने हुकूमत को जांच रिपोर्ट की कॉपी अदालत में सौंपने को कहा। साबिक़ में अदालत ने हुकूमत को कर्ण के रिटायरमेंट के फ़वायद अदायगी का हुक्म दिया था। रक़म अदायगी नहीं होने पर इन्होंने तौहीन दरख्वास्त दायर की थी।