मर्कज़ और हुकूमत जम्मू-कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस

नई दिल्ली ०१ नवम्बर (पी टी आई) सुप्रीम कोर्ट ने आज नैशनल कान्फ़्रैंस लीडर मुहम्मद यूसुफ़ शाह हाजी की पुरासरार मौत की सी बी आई तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ दरख़ास्त मर्कज़ी हुकूमत से जवाबतलब किया है।

जस्टिस अल्तमिश कबीर और जस्टिस ऐस ऐस नजर पर मुश्तमिल बैंच ने हुकूमत जम्मू-ओ-कश्मीर को भी नोटिस जारी की और उनसे अंदरून दो हफ़्ते जवाब तलब किया।

बैंच ने इबतदा-ए-में इस दरख़ास्त को क़बूल करने से पस-ओ-पेश कररही थी क्योंकि डॉक्टर्स ने ये तौसीक़ कर दी है कि क़लब पर हमला उन की मौत का असल सबब है।

दरख़ास्त गुज़ार की जानिब से पेश होते हुए वकील भीम सिंह ने बैंच से कहा कि इस वाक़िया की सी बी आई तहक़ीक़ात ज़रूरी है क्योंकि यूसुफ़ शाह हाजी की चीफ़ मिनिस्टर की रिहायश गाह से वापसी के बाद मौत हुई है ।

बैंच ने कहा कि डॉक्टर्स ने ये तौसीक़ करदी है कि क़लब पर हमले की वजह से मौत हुई, ऐसे में एफ़ आई आर का सवाल ही कहां पैदा होता है ? लेकिन भीम सिंह ने पुरासरार मौत की आज़ादाना एजैंसी के ज़रीया तहक़ीक़ात पुर इसरार किया। उन्हों ने साबिक़ मैंडी के बासू मुक़द्दमा का हवाला दिया।