मस्जिद अदालत से मतसला तरकारी मार्किट तनाज़ा

करीमनगर में वाक़्य तरकारी मार्किट की अराज़ी आहर किस की मिल्कियत है चिल्लर होलसेल तरकारी फ़रोशसयासी क़ाइदीन मजलिस बलदिया मस्जिद कमेटी के दरमयान इस तरकारी मार्किट का तनाज़ा दिन बदिन उलझता जा रहा है । एक जानिब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तरकारी मार्किट अराज़ी को मजलिस बलदिया की मिल्कियत क़रार दे दिया है यहां पर बरसहा बरस से मौजूद तरकारी फ़रोशों के टीन शेड्स असबसतास शेड्स चबूतरे तोड़ कर सभी क़बसा दारों को वहां से हटा दिया गया और ज़मीन मुसत्तह करदी गई । यहां सड़क पर बैठ कर तरकारी फ़रोश करने वालों को जगह मुख़तस की जाएगी । मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने इस पर एतराज़ करते हुए कहा कि मौजूदा अराज़ी मस्जिद अदालत से मतसला है और इस पर मजलिस बलदिया को दा अंदाज़ी का हक़ नहीं है और इस सिलसिला में वक़्फ़ बोर्ड कुलैक्टर डी आर ओ और सी ए ओ के पास एक शिकायत मस्जिद अदालत कमेटी सदर मस्जिद अब्बास समीअ ने दी । दूसरी जानिब मजलिस बलदिया सरदार रवींद्र सिंह ने भी अदालती फ़ैसला के काग़ज़ात के साथ एक शिकायती दरख़ास्त डी आर ओ को दी । इस पर डी आर ने पुलिस को हिदायत दी थी कि 2.23 एकड़ अरासी मस्जिद अदालत वक़्फ़ की है इस में किसी किस्म की मुदाख़िलत नहीं होनी चाहीए । पुलिस इस अराज़ी की हुफ़्फ़ाज़ करे । डी आर ओ ने एक और हुक्मनामा जारी करते हुए पुलिस को बताया कि वक़्फ़ बोर्ड हदूद में 1020 गज़ अराज़ी मस्जिद अदालत से और इस से मुंसलिका मलगयात में मजलिस बलदिया को कोई मुदाख़िलत का हक़ नहीं है और 2.23 ख़ाली अराज़ी मजलिस बलदिया कारपोरेशन की है इस में मस्जिद या वक़्फ़ बोर्ड कोई मुदाख़िलत ना करनी चाहीए और उस की हिफ़ाज़त की जाये । करीमनगर डी आर ओ ने इस तरह 31 मार्च को एक हुक्मनामा और 2 तारीख़ को एक और हुक्मनामा मस्जिद की ताईद में और दूसरा मजलिस बलदिया की ताईद में जारी किया है ।