दिल्ली हाई कोर्ट ने मंदिरों और मस्जिदों में सभी अवैध लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
इस याचिका में दिल्ली में वायु प्रदूषण का हवाला देकर मंदिरों और मस्जिदों में इस्तेमाल किए जाने वाले गैर लाइसेंसी लाउडस्पीकर्स पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की गई थी।
बता दें कि बंबई हाई कोर्ट ने साल 2014 में पुलिस को मुंबई में इजाजत के बिना मस्जिद के ऊपर लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट की डिविजन बेंच ने एक जनहित याचिक पर अपने फैसले में कहा कि गणेशोत्सव, नवरात्रि या मस्जिद में जहां कहीं भी गैरकानूनी तरीके से लाउडस्पीकर लगे हैं जब्त कर लिए जाएं।
Web duniya
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