महरूस प्रोफ़ैसर जी एन साई बाबा को ज़मानत हक़बजानिब

मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली यूनीवर्सिटी के साबिक़ प्रोफ़ैसर जी एन‌ साई बाबा की दरख़ास्त ज़मानत को इब्तिदा-ए-में मुस्तरद कर दिया गया था अब उन्हें ज़मानत दिया जाना हक़बजानिब है। इंसानी बुनियादों और तिब्बी नुक्ता-ए-नज़र से सेहत का ख़्याल रखते हुए ज़मानत दी जा रही है।

मुबय्यना तौर पर मौइस्टों से ताल्लुक़ होने पर गिरफ़्तार प्रोफ़ैसर महरूस हैं। चीफ़ जस्टिस मूहीयत शाह और जस्टिस ए के मेनन की डीवीझ़न बेंच ने अज़ ख़ुद कार्रवाई करते हुए समाजी कारकुन पर नीमा उपाध्या के मकतूब मिलने के बाद सेहत की बुनियाद पर नागपुर जेल में महरूस साई बाबा की दरख़ास्त ज़मानत मंज़ूर की है।

अदालत को बताया गया था कि सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट ने क़ब्लअज़ीं उनकी दरख़ास्त ज़मानत मुस्तरद करदी थी लेकिन अब इंसानी बुनियादों पर सेहत का ख़्याल करते हुए ज़मानत दी गई है। साई बाबा को पुलिस ने नक्सलाईट्स के साथ ताल्लुक़ रखने के और उनकी सरगर्मीयों में हिस्सा लेने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है हालाँकि वो जिस्मानी माज़ूर हैं।