महाराष्ट्र : गाय के ज़िबह करने पर रोक, होगी 5 साल की सज़ा

महाराष्ट्र में गाय के ज़िबह करने पर बैन लगाने वाले बिल को पीर के रोज़ सदर जम्हूरिया की मंजूरी मिल गई. सदर जम्हूरिया ने बिल पर दस्तखत कर उसे वज़ारत ए दाखिला को भेज दिया है. यह कानून बनते ही गाय का गोश्त बेचने या उसे रखने वाले किसी भी शख्स को 5 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना की सज़ा हो सकती है.

वज़ीर ए आला देवेन्द्र फडणवीस ने बिल को मंजूरी देने के लिए सदर जम्हूरिया प्रणब मुखर्जी के फैसले पर खुशी जताई. फडणवीस ने ट्विटर पर कहा कि, ‘महाराष्ट्र Animal Protection Bill पर रज़ामंदी देने के लिए सदर जम्हूरिया का बहुत-बहुत शुक्रिया . गाय के ज़िबह पर इम्तिना ( रोक) लगाने का हमारा ख्वाब अब हकीकत में तब्दील हो जाएगा.’

बीजेपी के एमपी किरीट सोमैया की कियादत में रियासत के बीजेपी के 7 एमपी के एक वफद ने हाल ही में सदर जम्हूरिया से नई दिल्ली में मुलाकात की थी और बिल को मंजूरी देने के लिए एक मेमोरंडम सौंपा था. इसमे कहा गया था कि पिछली शिव सेना-बीजेपी इक्तेदार के दौर मे पास किया गया महाराष्ट्र Animal Protection Bill 1995 पिछले 19 साल से मंजूरी के लिए पेंडिंग था.