महाराष्ट -परभानी मस्जिद ब्लास्ट केस में निचली अदालत ने सभी आरोपियों को रिहा किया

महाराष्ट्र -परभानी जिला अदालत ने 2003 परभानी मस्जिद ब्लास्ट केस में फैसला सुनाते हुयें सभी आरोपियों को रिहा कर दिया

21 नवम्बर ,2003 में मोहम्मदिया मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमे 35 घायल और एक की मौत हुयी थी इस बम ब्लास्ट के बाद शहर में काफी दिन कर्फ्यू रहा था

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अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी केश्वरराव वाघ ,योगेश रविन्द्र देशपांडे ,संजय और राकेश धावडे को सबूतों के अभाव में रिहा करने का फासिला सुनाया है