महीनों तक किया आबरूरेज़ि

तकरीबन ढ़ाई महीना पहले गोड्डा हटिया चौक से यरगमाल खातून का कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज किया गया। पीर को पुलिस ने खातून अदालत में पेश किया। सीजेएम के हुक्म पर अदालती मजिस्ट्रेट आनंदा सिंह की तरफ से मुतासिरा खातून का बयान दर्ज किया गया।

अपने बयान में खातून ने कहा कि 26 मई 2014 को भांजी की शादी में अपने मायके दुबराजपुर से एटीएम से रुपया लेने आयी थी कि अशोक ठाकुर और एक नामालूम शख्श की तरफ से असलाह का डर दिखा कर उसे उठा लिया गया। साथ ही असलाह का डर दिखाकर उसके साथ कई बार इस्मतरेज़ि किया गया। उसे इस दौरान मुंगेर भी ले जाया गया। जहां किसी कागजात पर उसका दस्तखत लिया गया।

फिर अशोक ठाकुर की तरफ से अपने साढू शेखर चौधरी के घर ललमटिया में भी उसे रखा गया इस दौरान भी डरा धमका कर कई बार उसके साथ जिशमानी ताल्लुक बनाया गया। उसके शौहर संतोष मिश्र को मालूम होने के बाद उसने उसे आज़ाद कराया। अदालत ने उसे शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी क्योंकि वह बालिग है।

मुतासिरा के बयान पर नगर थाना में अशोक ठाकुर के खिलाफ नामजद सनाह दर्ज की गयी है। सनीचर को दर्ज सनाह की बुनियाद पर अशोक ठाकुर जो कानीमोह बांका का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे सनीचर को ही जेल भेज दिया।