सुप्रीम कोर्ट ने आज ओबला पुरम माइनिंग स्क़ाम में मुलव्विस सेनयर आई ए एस ख़ातून ओहदेदार वाई सिरी लक्ष्मी की दरख़ास्त ज़मानत को मुसत्तर कर दिया । जस्टिस एच एल दलितो और सी के प्रसाद पर मुश्तमिलबंच ने सिरी लक्ष्मी को ज़मानत के लिए हैदराबाद में ख़ुसूसी सी बी आई जज से रुजू होने कहा ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मौक़ा पर कोई राहत नहीं दी जा सकती जब कि सी बी आई ने ज़ेली चार्ज शीट दाख़िल की है और ख़ातून ओहदेदार के लिए मुनासिब होगा कि वो मुताल्लिक़ा अदालत के रूबरू ताज़ा ज़मानत की दरख़ास्त दाख़िल करें ।
सिरी लक्ष्मी आंधरा प्रदेश हाईकोर्ट के अहकाम के ख़िलाफ़ ज़मानत केलिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थीं जब कि हाईकोर्ट ने उन की दरख़ास्त ज़मानत को मुस्तर्द कर दिया था ।।