मानहानि केस में गलत जानकारी देने के लिए केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ़ चल रहे आपराधिक मानहानि केस में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें एफिडेविट में गलत जानकारी देने के लिए नो‌‌ट‌िस भेजा है।

बता दें कि अरुण जेटली ने क्रिमिनल कोड की धारा 340 के तहत कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली जिसमें केजरीवाल द्वारा एक शपथ पत्र में गलत जानकारी देने की बात कही गई है।

इसी एप्लीकेशन को देखते हुए कोर्ट ने आज केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।