मानहानि मामले पर राहुल गाँधी की पुलिस जांच पर SC ने लगाई फटकार

नयी दिल्ली -सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में निचली द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए आज पूछा कि आखिर इस मामले की जांच के लिए पुलिस को क्यों भेजा गया।

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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र में दर्ज मानहानि के मुकदमे को निरस्त कराने संबंधी श्री गांधी की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि जब यह तय है कि मानहानि के मामलों में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच के लिए क्यों भेजा?

शीर्ष अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट को खुद शिकायतकर्त्ता राजेश महादेव कुंटे की ओर से मुहैया कराये गये सबूतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था।
शिकायत को जांच के लिए पुलिस के पास नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में पुलिस की कोई भूमिका नहीं होती।

आप को बता दे राहुल गाँधी ने एक बायाँ में कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गाँधी की हत्या की थी जिस पर आरएसएस ने राहुल गाँधी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया इसी केस में निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने राहुल गाँधी के खिलाफ पुलिस जाँच का आदेश दिया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाईं है