नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मानहानि याचिका के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा झटका देते हुए निचली अदालत में जारी सुनवाई पर रोक से संबंधित उनकी (केजरीवाल) की याचिका पर सुनवाई से आज इनकार कर दिया|
आम आदमी पार्टी ( ‘आप’) के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से वकील राम जेठमलानी की दलीलों से अदालत ने अनुरोध ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति चंद्र घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केजरीवाल की इस याचिका में कोई दम नहीं है। अदालत ने कहा कि मानहानि याचिका को समाप्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी।