नयी दिल्ली| उच्चतम न्यायालय ने आज कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली पार्टी के एक पूर्व सदस्य की याचिका पर सुनवाई पर सहमति जतायी|
हालांकि सीबीआई की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत को जांच एजेंसी के इस रुख के बारे में बताया कि मायावती को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) और दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहत दी|
आईटीएटी ने बसपा नेता को कथित रुप से मिले दान की जांच की थी|न्यायमूर्ति एआर दवे और न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में तत्काल कोई आदेश पारित नहीं करेगी लेकिन पूर्व बसपा सदस्य कमलेश वर्मा द्वारा दायर याचिका पर बाद में विस्तृत रूप से सुनवाई करेगी|