गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 नरोडा पाटिया फ़सादात के मुक़द्दमा की मुजरिम साबिक़ रियासती वज़ीर माया कोडनानी को तिब्बी बुनियाद पर तीन माह की उबूरी ज़मानत दी है।
जस्टिस के एस झावेरी और जस्टिस के जे ठाकुर ने छः माह के लिए ज़मानत की मंज़ूरी से मुताल्लिक़ माया कोडनानी की दरख़ास्त की समाअत के बाद तीन माह की आरिज़ी ज़मानत मंज़ूर की है।
कोडनानी के वकील हरदीक दावे ने अदालत में इस्तिदलाल पेश किया कि माया कोडनानी आंतों के दिक़ (टी बी) के इलावा इख़तिलाज और क़ल्ब के आरिज़ों से दो-चार हैं। एडवोकेट ने सेहत के उन मसाइल के ईलाज के लिए छः माह की ज़मानत मंज़ूर करने की दरख़ास्त की और शहादत के तौर पर अदालत में तमाम ज़रूरी तिब्बी दस्तावेज़ पेश किए।