मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित ने कहा, मुझे जेल में रखना है गैरकानूनी

नई दिल्ली: 2008 में हुए मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को फिलहाल रिहाई नहीं मिलेगी।  पुरोहित की रिहाई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा है। इस मामले में Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये
जेल में बंद पुरोहित ने अपनी न्यायिक हिरासत को अवैध बताते हुए कहा है कि एनआईए 6 साल से इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। ऐसे मे उन्हें हिरासत में रखना कानून के खिलाफ तो है ही, उसके अधिकारों का हनन भी है। पुरोहित ने अपनी अर्जी में कहा है कि 2011 में केंद्र ने मालेगांव मामले की जांच एटीएस से लेकर एनआईए को सौंपी थी, लेकिन एनआईए न तो मामले की जांच आगे बढ़ा पा रही है।  यहां तक कि उसने न तो चार्जशीट दाखिल करने के 180 दिन के वक्त को कोर्ट में आगे बढ़ाने की अर्जी दी है, न फाइनल रिपोर्ट दी है और न ही एक भी प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की है। वो पिछले सात साल से जेल में बंद हैं और ऐसे में उनको जेल में रखना गैरकानूनी है।