मालेगांव बम ब्लास्ट :साध्वी प्रज्ञा की ज़मानत नामंजूर

मुंबई: NIA की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके (2008) की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साध्वी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पिछले सप्ताह ही पूरी हुई थी, जिसके बाद अदालत ने आज की तारीख मुक़र्रर की थी।

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इस मामले की जांच कर रही एनआईए ने इसी साल दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साध्वी सहित 6 आरोपियों को क्लीन चिट दी है। उसी के बाद साध्वी के वकील ने जमानत की अर्जी दी। मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से जमानत अर्जी के विरोध में दखल याचिका भी दायर है।

मालेगांव बम धमाके (2008) में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 के करीब घायल हुए थे। तत्कालीन जांच एजेंसी एटीएस ने जांच में पाया कि बम लगाने के लिए जिस मोटर साइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो साध्वी के नाम पर थी।