मालेगांव ब्लास्ट: बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को किया स्वीकार!

2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में सोमवार को सुनवाई हुई जिसमे इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साध्वी प्रज्ञा ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस से खुद को मुक्त करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसेक जवाब में बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया।

मामले में जस्टिस आरवी मोरे और जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई की बेंच के सामने आज सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह का आवेदन सुनवाई के लिए आया। बात दें की इस मामले में साध्वी ने अपने आवेदन में ट्रायल कोर्ट यानि स्पेशल एनआईए कोर्ट द्वारा उसके केस से डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रद्द किये जाने वाले फैसले के खिलाफ चुनौती दी है। हाईकोर्ट द्वारा यह याचिका मंजूर हो जाना साध्वी के लिए काफी बड़ी बात है।

प्रशांत मग्गू जो की मामले में साध्वी के वकील है उन्होंने बताया कि केस में कर्नल पुरोहित की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पहले ही मंजूर की जा चुकी इसलिए अब साध्वी की भी एप्लीकेशन मंजूर की गयी है।

बता दें 29 सितंबर 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हुई थी और 101 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जिसके बाद नवंबर 2008 में एटीएस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमे साध्वी प्रज्ञा पर भी आरोप लगे है।