मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को बरी किया

मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत चार आरोपियों पर से महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) हटा लिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने इन पर से मकोका हटाने का फैसला सुनाया।

अदालत ने साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेट कर्नल पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ UAPA और आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप तय किये। इस मामले में ये सभी आरोपी इन दिनों जमानत पर हैं।

विशेष एनआईए अदालत ने मालेगांव बम विस्फोट मामले के तीन आरोपियों श्याम साहू, शिवनारायण कालसंगरा और प्रवीण तकलकी को सभी आरोपों से मुक्त किया।

इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मुंबई से 270 किमी दूर नासिक जिले के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि करीब 100 लोग घायल हो गए थे।