नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एनआईए और महाराष्ट्र से आरोपी श्रीकांत पुरोहित आवेदन के आधार पर जवाब तलब किया जिसमें पुरोहित ने मालेगांव विस्फोट 2008 मामले में जमानत पर रिहाई का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और जस्टिस एएन स्प्रे होते पीठ ने राष्ट्रीय जांच विभाग (एनआईए) और महाराष्ट्र सरकार को पुरोहित आवेदन जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल की मामले में जमानत पर रिहाई का अनुरोध बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित की आजलाना सुनवाई याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस सुनवाई दिन चर्या जाएगी।