मीर वाइज़ की नक़ल-ओ-हरकत पर पाबंदी बर्ख़ास्त

श्रीनगर 29 मार्च : हुर्रियत कान्फ़्रैंस के चेयरमेन मीर वाइज़ उमर‌ फ़ारूक़ की नक़ल-ओ-हरकत पर आइद पाबंदी हटा ली गई है। जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट में उन्होंने एक दरख़ास्त रिट दाख़िल की थी। अपनी ऩजरबंदी के ख़िलाफ़ दरख़ास्त दाख़िल करते हुए उन्होंने पाबंदी हटाने का मुतालिबा किया था।

हुर्रियत कान्फ़्रैंस के तर्जुमान ने कहा कि हाइकोर्ट में रिट दाख़िल करने के बाद कल रात मीर वाइज़ उम्र फ़ारूक़ पर आइद पाबंदी हटाली गई है। दिल्ली से आने के बाद से उन्हें नज़रबंद रखा गया था। तर्जुमान ने कहा कि मीरवाइज़ पार्लियामेंट पर हमला केस में माख़ूज़ मुहम्मद अफ़ज़ल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी देने और वहीं तदफ़ीन के बाद 9 फ़रव‌री से नज़रबंद थे।

सब से पहले 21 फ़रव‌री तक उन्हें नई दिल्ली में नज़रबंद रखा गया और जब वो श्री नगर वापिस हुए तो उन्हें फ़ौरी हिरासत में लेकर उनकी रिहायश गाह में नज़रबंद रखा गया। इस ऩजरबंदी का मक़सद अवाम को मीर वाइज़ से दूर रखना था इसके अलावा अफ़ज़ल गुरु को फांसी देने के पेशे नज़र उनके मज़हबी और सियासी ज़िम्मेदारियां पूरे करने की भी इजाज़त ना देना था।