मुंबई हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता को दी गर्भपात की इजाजत

मुंबई हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी. लड़की की कम उम्र को देखते हुए कोर्ट ने गर्भपात की इजाजत दी. लड़की काफी सदमे से गुजर रही थी. न्यायमूर्ति ए के मेनन और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने 16 वर्षीय लड़की की मां की ओर से दायर याचिका पर आदेश जारी किया. याचिका में बेटी का गर्भ गिराने की इजाजत मांगी गई थी.

 

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून के तहत 20 हफ्ते से ऊपर के गर्भ के मामले में अदालत की इजाजत से ही गर्भपात कराया जा सकता है. पीड़िता ने पेट में दर्द की शिकायत की थी जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था. इसके बाद महिला ने याचिका दायर की थी. महिला ने दावा किया था कि अस्पताल में उसे बेटी के गर्भवती होने का पता चला था.

 

याचिका के मुताबिक लड़की से उसके रिश्तेदार के एक दोस्त ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था. अदालत ने पिछले हफ्ते राजावाडी अस्पताल में विशेषज्ञों और डॉक्टरों के विशेष पैनल के सामने लड़की की जांच कराने का निर्देश दिया था.

 

अदालत ने आज कहा , ‘‘ हमने रिपोर्ट पर गौर किया है. लड़की की नाजुक उम्र को देखते हुए और यह तथ्य कि पहले ही वह इतना सदमा झेल चुकी है, गर्भ रहने से आगे उसे और मुश्किल होगी. इसलिए हम याचिका मंजूर करते हैं और लड़की को गर्भ गिराने की इजाजत देते हैं.’