सोसायटी में 16 फ्लैट हैं और 2 मुस्लिम फैमिली रहती है. दोनों मुस्लिम परिवारों ने बिल्डर से ही फ्लैट खरीदा है. इन्हें सोसायटी की कमेटी और उसके फैसलों से बाहर रखा गया है
मुंबई की हाउसिंग सोसायटी में एक मुस्लिम युवक को घर नहीं देने के मामले में 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. 35 साल के विकार अहमद खान ने वसई के हाउसिंग सोसायटी में घर नहीं मिलने के लिए मनिकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी.
एक अंग्रेजी अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक, हाउसिंग सोसायटी ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके तहत मुस्लिम के घर खरीदने पर रोक लगाई गई थी. पुलिस ने प्रस्ताव पर साइन करने वाले सभी 11 लोगों को आरोपी बनाया है. 11 लोगों में 8 गुजराती, 2 मराठी और 1 यूपी के रहने वाले शामिल हैं. सभी एक ही बिल्डिंग में रहते हैं. पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 295 ए “धर्म की तौहीन करने के इरादे से काम करना” और सेक्शन 298 “धार्मिक भावना भड़काने” के तहत मामला दर्ज किया है.
पुलिस के मुताबिक, हैप्पी जीवन हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले कांताबेन पटेल (55) और जिग्नेश पटेल (32) अपने फ्लैट को विकारअहमद खान को 47 लाख रुपये में बेचने पर तैयार थे. इसी दौरान उन्हें हाउसिंग कमेटी से पारित प्रस्ताव दिया गया जिसमें कहा गया कि मुस्लिम घर नहीं खरीद सकते. पुलिस ने कहा, आरोपियों ने दावा किया कि सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया था. वे लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई उनकी सोसायटी में नॉनवेज पकाए.
कांताबेन पटेल को जो प्रस्ताव दिया गया था, उसमें लिखा था, ‘ये मालूम चला है कि आप अपने फ्लैट को किसी मुस्लिम लड़के को बेचना चाहते हैं. हमें लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य में सोसायटी का माहौल खराब हो सकता है.