ऊना: हिमाचल प्रदेश की एक मुकामी अदालत ने किसानों के हक में तारीखी फैसला सुनाते हुए उत्तर रेलवे को जबरदस्त झटका दिया है। अदालत ने मुआवजे के मामले में सुनवाई के दौरान रेलवे को फटकार लगाते हुए ऊना तक आने वाली जनशताब्दी ट्रेन को जब्त कर मुतास्सिरों को सुपुर्द करने का हुक्म जारी किया है।
करोडो रूपए की इस ट्रेन को मुतास्सिर हुए लोगों के कब्जे में दिलाने के लिए अदालत के मुलाज़िम मुकामी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त ट्रेन स्टेशन पर नहीं थी। अब 16 अप्रेल तक रेलवे को मुआवजा देना होगा, नही तो ट्रेन पर किसानों का हक हो जाएगा। रेलवे को तकरीबन 35 लाख रूपए का मुआवजा देना होगा।
पूरा मामला……….
ऊना जिले के मेला राम और मदन लाल ने ट्रेन को ट्रैक के लिए उनकी ज़मीन के हुसूल के बदले कम मुआवजा मिलने पर कोर्ट में अपील की थी। रेलवे ट्रैक कि तौसीअ के बदले कोर्ट ने मेला राम को 891424 रूपये और मदन लाल को 2653814 रूपए के गुआवजा देने का हुक्म दिया था।
वहीं, अदालत के इस फैसले के खिलाफ रेलवे ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जो दिसंबर 2013 को खारिज हो गई थी। इस मामले में अब मुकामी अदालत ने सुनवाई करते हुए रेलवे को मुआवजा भरने का हुक्म दिया है। ऐसा नहीं करने पर ट्रेन किसानों के नाम हो जाएगी।