बिहार के साबिक़ वजीरे आला लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के एक दीगर मामले में मुकदमा न चलाने की दरख्वास्त आज यहां एक खुसुसि सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी। एके मिश्र की खुसुसि सीबीआई अदालत ने आज चारा घोटाले के चाईबासा खजाना से फर्जी ढंग से 36 करोड रुपये निकालने के एक दीगर मामले में मुकदमा न चलाने की लालू प्रसाद यादव की दरख्वास्त खारिज कर दिया।
इससे पहले चाईबासा खजाना से ही 37 करोड रुपये से ज़्यादा की इंखिला के एक मामले में लालू यादव को सीबीआई की एक दीगर अदालत ने गुजिशता साल तीन अक्तूबर को सजा सुनायी थी।
लालू यादव ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि एक ही तरह के मामले में उनके खिलाफ दो या ज़्यादा मामले नहीं चलाये जाये।
उन्होंने इस मामले में हाल में झारखंड हाइ कोर्ट से बिहार के दूसरे साबिक़ वजीरे आला जगन्नाथ मिश्र को मिली राहत का भी ज़िक्र किया, जिसमें उनके खिलाफ चारा घोटाले के चार मामलों को इसी बुनियाद पर खारिज कर दिया गया था।
चारा घोटाले में लालू यादव और दीगर पर फर्जीवाडा करके 36 करोड रुपये सरकारी खजाने से निकालने का इल्ज़ाम है। लालू की ऐसी ही एक दरख्वास्त को एके राय की अदालत ने इस साल एक जुलाई को खारिज कर दिया था। यह मामला देवघर से 96 लाख रुपये की गैर कानूनी इंखिला से जुडा हुआ था।