हैदराबाद 29 अक्टूबर: मर्कज़ी वज़ारत क़ानून-ओ-इन्साफ़ ने दस्तूर के आठवें शेडूल में सराहत करदा क़वाइद के मुताबिक़ क़ानून के शोबा में मुख़्तलिफ़ ज़बानों को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ रज़ाकार तन्ज़ीमों को माली इमदाद की पेशकश की है।
मर्कज़ी वज़ारत क़ानून-ओ-इन्साफ़ के जवाइंट सेक्रेटरी और लेजिस्लेटिव कौंसिल राम धन मीणा की तरफ से जारी करदा आलामीया के मुताबिक़ एसी रज़ाकाराना तंज़ीमें जो साल 2015-16के लिए मुख़्तलिफ़ ज़बानों को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हैं माली इमदाद दी जाएगी।
ये माली इमदाद ए पी लेजिस्लेचर के क़ानून सरकारी ज़बान स्कीम के तहत दी जाएगी। इस आलामीया में बताया गया कि समाजी तंज़ीमें अपनी मुताल्लिक़ा रियासतों के महिकमा क़ानून या ज़िला मजिस्ट्रेट के ज़रीये दरख़ास्तें रवाना कर सकती हैं। 20 नवंबर से पहले ये दरख़ास्तें पहुंच जानी चाहीए। स्कीम से मुताल्लिक़ तफ़सीलात वज़ारत क़ानून की वेबसाइट www.lawmin.nic.in पर दस्तयाब हैं।