मुख्तार अंसारी की रिहाई पर फिर फंसा पेंच

इंतेखाबी तश्हीर के लिए कस्टडी पैरोल मिलने के बाद भी एमएलए मुख्तार अंसारी आगरा सेंट्रल जेल से बाहर नहीं आ पाए। उनकी रिहाई पर अब एक और नया पेंच आ गया है।

बचाव पार्टी ने अब खुसूसी सीबीआई अदालत में कस्टडी पैरोल के लिए दरखास्त दायर की है। उन्होंने इस पर जल्द सुनवाई की गुजारिश की है।

तीस हजारी अदालत की एडिशनल सेशन जज सविता राव ने बुध के रोज़ मकोका मामले में अंसारी को एक से दस मई तक कस्टडी पैरोल दी थी। इसके बावजूद अंसारी को जेल से नहीं छोड़ा गया।

दरअसल, प्रासीक्यूटर ने अब कृष्णानंद राय कत्ल केस की सुनवाई कर रही खुसूसी सीबीआई अदालत में भी दरखास्त दायर की है।

ज़राए के मुताबिक, जेल के आफीसरों का कहना है कि मुख्तार अंसारी को सिर्फ एक ही मामले में पैरोल मिली है, जबकि उनके खिलाफ कई मामले ज़ेर ए गौर हैं।

हालांकि, जेल इंतेज़ामिया ने एमएलए को न छोड़ने के लिए पुलिस दस्तयाब न होने जैसे तकनीकी वजुहात का हवाला दिया है।