मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों ने कथित तौर पर 19 फरवरी की रात मुख्य सचिव के साथ मारपीट की। पुलिस ने कहा कि 13 लोगों ने एक आदमी को घेर लिया था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अदालत में पुलिस से 13 अगस्त को दाखिल की गई चार्टशीट में विभिन्न धाराओं के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि किन कारणों से सीएम समेत 13 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 149 और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आईपीसी के तहत 13 आप नेताओं पर 13 विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। जिसमें आपराधिक धमकी, सरकारी कर्मचारी पर हमला आदि भी शामिल है। जानकारी के लिए बता दें 1300 पेज की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की थी। चार्टशीट में आप नेताओं पर गलत तरीके से मुख्य सचिव को बंधक बनाने, अपमान करने और अपराध के लिए उकसाने के आरोप भी लगे हैं।
कोर्ट में पुलिस की ओर से कहा गया है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त 13 लोगों ने एक अकेले आदमी को घेरा हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि यह एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार घटना से करीब डेढ़ महीने पहले घर-घर तक राशन कार्ड पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए वह बहुत सी बैठकें भी कर रही थी। हालांकि जब नौकरशाहों से मनमुटाव के कारण काम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने मुख्य सचिव पर दबाव बनाने की कोशिश की।