मुजफ्फरनगर: 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के संबंध में विहिप नेता साध्वी प्राची के अदालत में पेश नहीं होने पर अदालत से उनके ख़िलाफ़ वारंट जारी किये जाने के बाद उन्होंने आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया |
साध्वी ने 20,000 रुपये का मुचलका भरा और एक हलफ़नामा दाख़िल किया जिसमें उसने कहा कि वह अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होगी जिसके बाद अदालत ने उसके ख़िलाफ़ ज़मानती वारंट को वापस ले लिया |
अदालत ने उसके खिलाफ एक ताजा वारंट जारी किया था इससे पहले भी इसी मामले में अदालत में पेश होने का निर्देश दिए जाने के बावुजूद वह 18 दिसंबर और 23 जनवरी को भी कोर्ट में पेश होने में नाकाम रही थी |
पिछले साल दिसंबर में, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा विधायक सुरेश राणा, भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह और चार अन्य भी इसी मामले के सिलसिले में यहां की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि भाजपा विधायक संगीत सोम ने इस साल 19 जनवरी को आत्मसमर्पण किया था।
इस मामले की अगली सुनवाई 23 फ़रवरी को होगी |
आरोपियों के ख़िलाफ़ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, अपने कर्तव्यों का निर्वहन और गलत तरीके से करने और सरकारी कर्मचारियों को भयभीत करने के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था |
आरोपियों ने कथित तौर पर अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में नंगला मंदौड़ में हुई महापंचायत में भाग लिया था और उन पर अपने भाषण के माध्यम से हिंसा भड़काने का आरोप है |
मुजफ्फरनगर में सितंबर 2013 में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में आसपास के क्षेत्रों में 60 लोग मारे गए थे और 40,000 से अधिक बेघर हो गये थे |