मुझे किसी की जान लेने वाले पर फायरिंग का हक़ हासिल: गनमैन जानी मियां

हैदराबाद 01 मार्च: चंदरायनगुटटा रुकने असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी हमला केस की समाअत जारी है और इस केस के गवाह गनमैन मुहम्मद जानी ने अपना बयान कलमबंद करवाया। वकील दिफ़ा प्रकाश गौड़ ने सातवें एडीशनल मेट्रो पोलीटन सेशन जज नामपली क्रीमिनल कोर्ट के मीटिंग पर गनमैन पर जरह की। केस की समाअत के दौरान उसने बताया कि 30 अप्रैल साल 2011 में रुकने‍ असेंबली पर हमले के दौरान वो मजलिसी रुकने असेंबली अहमद बलाला की हिफ़ाज़त के लिए मुतय्यन था।

उसने अपने बयान में ये वाज़िह तौर पर बताया कि मुझे रुकने असेंबली अहमद बिन अबदुल्लाह बलाला के अलावा एसे शख़्स पर फायरिंग का इख़तियार है जो दूसरे की जान ले रहा हो। गनमैन ने अदालत में दिए गए बयान में बताया कि वो हमले के दिन लोड की हुई पिस्तौल के साथ डयूटी अंजाम दे रहा था। वकील दिफ़ा ने गनमैन से ये सवाल किया कि क्या हमले के दिन अहमद बलाला ज़ख़मी हुए थे या नहीं, उसने अपने जवाब में बताया कि अहमद बलाला ने अबदुल्लाह और दुसरे दो लोगें के हाथ पकड़ लिए थे और हमले के दौरान रुकने असेंबली का पेट दबने की वजह से सांस लेने में दुशवारी हो रही थी। उसने अपने बयान में ये बताया कि हमले के दूसरे दिन तक उसने फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्तौल अपने साथ रखा और अपने साथी गनमैन सत्यनाराय‌ना को पिस्तौल हवाले नहीं की थी बलके हमले के दूसरे दिन सुबह चंदरायनगुट्टा पुलिस को अपना हथियार हवाले किया था।