मुबई: नोटबंदी पर सरकार के अध्यादेश के खिलाफ पीआईएल

मुंबई बांबे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर केंद्र सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाओं में पांच सौ और एक हजार  के बैन हुए नोटों को जमा करने की इजाज़त कुछ लोगों को ही दी गई है।

कांग्रेस नेता सचिन सांवत ने यह याचिका में सरकार द्वारा पिछले साल 30 सिंतबर को सरकार द्वारा जारी अध्याधेश को निरस्त करने की मांग इस आधार पर की है कि ये लोगों के साथ भेदभाव है। याचिका में कहा गया है कि अध्याधेश भारतीय नागरिकों में एक खास वर्ग को ही बैन नोट को बदलने की इजाज़त देता है। इसमें वो लोग शामिल है जो नोटबंदी लागू होने पर 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के बाहर थे।

वकील अासिम सरोद के ज़रिये दायर जनहीत याचिका  पर तय प्रक्रिया के मुताबिक सुनवाई होने का संभावना है। याचिका में रिजर्व बैंक से ये साफ करने को कहा है कि क्या किसी दबाव के तहत काम कर रही है या इस पर राजनीतिक ताकत हावी है। इसमें ये भी कहा गया है कि बीजेपी ने नोटबंदी करके खराब शासन का परिचय दिया है। जिससे आम आदमी को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। याचिका में इस अध्याधेश को लागू न कर अंतिम स्टे देने की मांग भी की गई है।