मुंबई हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं का मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह में जाने का रास्ता खुल गया है। कोर्ट का कहना है कि भारतीय संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबर का दर्जा दिया गया है इसलिए महिलाओं को किसी भी धार्मिक जगह पर जाने की पूरी आजादी है। जिसके तहत महिलाओं के हाजी अली दरगाह में प्रवेश पर लगी पाबंदी से रोक हटा दी है। कोर्ट के इस फैसले पर सोशल एक्टिविस्ट तृप्ति देसाई ने खुशी जताते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक और बड़ी जीत है। कोर्ट ने कहा है कि जब पुरुषों को दरगाह में जाने की इजाजत है तो महिलाओं को भी अंदर जाने दिया जाना चाहिए और दरगाह के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हाजी अली दरगाह प्रशासन की होगी। गौरतलब है कि साल 2011 तक सभी महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की अनुमति थी लेकिन साल 2012 में इस पर रोक लगा दी गई। कोर्ट के इस फैसले पर हाजी अली दरगाह प्रशासन का कहना है कि इस फैसले को वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। महिला संगठनों का कहना है कि वे इस फैसले से खुश हैं। उन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी उनके समर्थन में फैसला देगा।