मुरथल गैंगरेप: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

चंडीगढ़। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में हुए कथित गैंगरेप को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘कुछ गवाहों के बयान और घटनास्थल से मिले महिलाओं के अंडरगारमेंट्स इस और इशारा कर रहे हैं कि मुरथल में गैंगरेप हुआ था।

हरियाणा सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती। कोर्ट अब सरकार और एसआईटी को आखिरी मौका दे रहा है कि वे 28 फरवरी तक पीड़ित, आरोपी और गवाहों की पहचान करें और जांच के कदमों की जानकारी कोर्ट को दें।

आपको बता दें कि हरियाणा की सियासत में हलचल मचाने वाले इस मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई जारी रखी है। गुरुवार को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पर जो सीमन मिले थे, वो हिरासत में लिए गए आरोपियों के सीमन से मेल नहीं करता। ऐसे में उन आरोपियों से रेप की धारा हटाकर चालान पेश किया गया है।

वरिष्ठ वकील और मामले में एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता ने एसआईटी पर गलत तरीके से जांच करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन पांच आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि सरकार ने गैंगरेप की धारा ही एफआईआर से बाहर कर दी है।