नौकरी के दौरान मैनेजमेंट से बगैर इजाजत के आला तालीम लेना तरक्की में रुकावट नहीं होगी। तरक्की के दौरान मुलाज्मिन के आला तालीम को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसा हुक्म पटना हाई कोर्ट ने देते हुए अखलेश शर्मा की अर्जी निम्टा दी।
जस्टिस महीर कुमार झा ने कहा के इस अदालत ने अपने कई फैसले में साफ़ दर दिया है के नौकरी के दौरान कोई मुलाज्मिन मैनेजमेंट से बगैर इजाजत के आला तालीम हासिल करता है तो तरक्की के दौरान उस के आला तालीम को भी ज़ेहन में रखना होंगा। मैनेजमेंट ये नहीं कह सकता है के मुलाज्मिन ने बिना इजाजत आला तालीम हासिल की है। इस लिए उस के आला तालीम को उस के तरक्की के दौरान गौर नहीं किया जायेगा।
जस्टिस ने ये कहते हुए अर्जी गुज़ार से कहा के वो अपनी बात पहले तरक्की कमेटी के सामने रखे और उस अदालत का हुक्म भी साथ में मुंसलिक करे। कमेटी सभी मदउ पर गौर करके चार महीने में अपना हुक्म दे। उन्होंने कहा के अर्जी गुज़ार ने ये नहीं बताया के उस के तरक्की सिर्फ इस लिए रोक दी गयी क्योंके उसने बिना आला हुक्काम से इजाजत लिए बगैर पीजी की थी।