आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट ने सकाला जनौला समय (मुलाज़मीन की आम हड़ताल) की मुद्दत के बारे में वुज़रा के ग्रुप की सिफ़ारिशात पर अमल आवरी की हुकूमत को इजाज़त देदी है। ऐडवोकेट जनरल के दफ़्तर के मुताबिक़ रियास्ती हाइकोर्ट ने रियास्ती हुकूमत के हलफनामा का बग़ौर जायज़ा लेने और ऐडवोकेट जनरल की बेहस की समाअत के बाद क़ब्लअज़ीं जारी करदा अहकाम में तरमीम करते हुए मुलाज़मीन की आम हड़ताल के मुद्दत के बारे में हुकूमत को वुज़रा के ग्रुप की सिफ़ारिशात पर अमल आवरी करने की इजाज़त देदी है।