मुल्ज़िम को वकील से मुलाक़ात की इजाज़त दी जाये : हाइकोर्ट

केरला हाईकोर्ट ने डायरैक्टर जनरल आफ़ प्रासीक्यूटर्स को हिदायत दी कि वो पुलिस को ये हिदायत दें कि सोलार अस्क़ाम के ख़ातियों(मुल्जिम) सरीता नायर को इसके वकील से मुलाक़ात की इजाज़त दी जाये।

वो अपना तहरीरी(लिखित) बयान तैयार करसके। जस्टिस एस एस साथी चंद्रन ने इस मुआमले में ये ज़बानी हिदायत उस वक़्त दी जब टी वी ऐक्ट्रीयस और संसर बोर्ड की साबिक़ रुकन शालू मेनन अदालत में हाज़िर हुई थीं।

डी जी पी आसिफ़ अली ने अदालत को खबर‌ किया कि पुलिस सरीता नायर को मज़ीद तहवील में रखना नहीं चाहती और उसे आज ही मवाज़ोपोज़ा मजिस्ट्रेट के इजलास में पेश किया जाना चाहिए जिस पर अदालत ने उन्हें आज सह पहर तक रिपोर्ट दाख़िल करने की हिदायत की।