मुस्लिम कर्मचारी को दाढ़ी रखने पर पुलिस ने लगाई रोक,हाइकोर्ट में दर्ज की याचिका

गुजरात में एक मुस्लिम पुलिस कर्मचारी ने कॉन्स्टेबल ने डिपार्टमेंट द्वारा उसकी दाढ़ी हटाने के आदेश पर हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर इस पर सुनवाई करने की 25 अप्रैल तारीख दे दी है। मोहम्मद साजिद साबिरमिया शेख पिछले साल एलआरडी से जुड़े थे और शाहीबाग के पुलिस मुख्यालय में कार्यरत थे। उन्होंने नौकरी की शुरुआत से ही दाढ़ी रखी हुई थी और ९ महीने तक उनको किसी नही इस मामले में कोई ऐतराज नहीं जताया लेकिन 3 महीने पहले उन्हें दाढ़ी हटाने को कह दिया गया।

लेकिन जब इसका विरोध करते हुए शेख ने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की तो उनके सीनियर अधिकारियों ने उन्हें दाढ़ी रखने के पीछे हज यात्रा पूरी करने की शर्त रखी। लेकिन मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की मैं सिर्फ दाढ़ी रखने के लिए मैं हज यात्रा पर 2 लाख कैसे खर्च करूं? लेकिन वह मेरी बात नहीं माने और उन्होंने मुझे दाढ़ी के साथ ड्यूटी करने से भी रोक लगा दी।

इस मामले में जॉइंट कमिश्नर आर जे सवानी का कहना है कि शेख हाजी होने की शर्त पर ही दाढ़ी रखकर काम कर सकता है। जिसके बाद शेख ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए गुजरात हाइकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमे सेना और पुलिस में सिखों को दाढ़ी रखने की इजाजत की बात करते हुए शेख ने लिखा की इससे उसके काम करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।