मुहम्मद पहलवान, मुनव्वर इक़बाल के ख़िलाफ़ लैंड ग्रबबिन्ग केस दर्ज नहीं करवाया:अकबर ओवैसी

हैदराबाद 22 सितम्बर:अकबर हमला केस की समाअत रोज़ाना की असास पर जारी है जिसमें पांचवें मर्तबा रुकने असेंबली अकबर ओवैसी हाज़िर अदालत हुए और उन पर वकील दिफ़ा ने जरह किया।

रुकने असेंबली ने अदालत में दिए गए बयान में ये बताया कि उन्होंने मुहम्मद पहलवान और मुनव्वर इक़बाल के ख़िलाफ़ लैंड ग्रबबिन्ग का केस दर्ज नहीं करवाया और जब कभी उनके ख़िलाफ़ अवाम की तरफ से नुमाइंदगी की जाती थी वो मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को इस सिलसिले में कार्रवाई के लिए कहते थे।

उन्होंने कहा कि 13अप्रैल साल 2011 को यूनुस बिन उम्र याफ़ई और ईसा बिन यूनुस याफ़ई की तरफ से उन्हें धमकाए जाने की शिकायत पुलिस में या कमिशनर से नहीं की और उन्होंने अदालत में बताया कि दौरे के दौरान महिकमा माल और पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। अकबर ओवैसी ने इस बात से लाइलमी का इज़हार किया है कि गर्म चीरो तालाब से मुत्तसिल ख़ानगी मिल्कियत मौजूद है और ना ही उन्हें इस बात का पता है कि सर्वे नंबर 181, 182 और 183 जुमला 4.5 एकर अराज़ी वाक़्य कनदीकल गेट उम्र बिन यूनुस याफ़ई के नाम पर है।