हैदराबाद 05 नवम्बर: अकबर ओवैसी हमला मामले में मुहम्मद बिन उमर याफिी उर्फ मुहम्मद पहलवान और उनके सदस्यों परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की है जिसके नतीजे में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
मुहम्मद पहलवान ने हैदराबाद हाईकोर्ट में इस साल 22 अगस्त हमला मामले में जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए विशेष याचिका दायर की जिसमें पूर्व मंत्री व वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ के न्यायमूर्ति जगदीश सिंह कहर और जस्टिस अरुण मिश्रा की बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता बहस के बाद सरकार तेलंगाना को नोटिस जारी किया है और समाअत लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व में उक्त व्यक्तियों की विशेष अनुरोध नई विशेष आवेदन के साथ जोड़ दिया जाए। गौरतलब है कि हैदराबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजा एलीनगो ने मुहम्मद पहलवान की जमानत खारिज करके बताया था कि मौजूदा परिस्थितियों में जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। इसलिए सातवें अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की बैठक में जारी सुनवाई जून 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने की मोहलत देकर इस मामले की सुनवाई जल्दी पूरी करने का आदेश जारी किए थे।