बंगला देश हुकूमत ने आज फ़ैसला किया कि नोबल ईनाम याफ़्ता मुहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाए, जिन्हों ने बैरूनी ज़राए से अपनी आमदनी के लिए मुबैयना तौर पर टैक्स इस्तिस्ना चाहा है।
माईक्रो क्रेडिट सेक्टर में इन्क़िलाब बरपा करने वाले यूनुस के ताल्लुक़ से फ़ैसला काबीनी इजलास में किया गया जबकि हुकूमत को नेशनल बोर्ड ऑफ़ रीवैन्यू की तरफ़ से यूनुस की गुज़िश्ता साल 2 अगस्त से समुंद्र पार ज़राए से आमदनी की तहक़ीक़ात के बाद रिपोर्ट वसूल हुई है।
वज़ीरे आज़म शेख़ हसीना ने एक साल क़ब्ल हुक्म दिया था कि यूनुस की ग्रामीण बैंक के मनीजिंग डायरेक्टर के तौर पर बाद वाले बर्सों में सरगर्मीयों और मालीयाती लेन देन की ताज़ा तहक़ीक़ात की जाएं।