
मुज़फ्फरनगर : हफ़्ते के रोज़ एक मक़ामी अदालत ने 2013 में हुए मुज़फ्फरनगर दंगों के मामले में अदालत में पेश नहीं होने के लिए विहिप नेता साध्वी प्राची के खिलाफ वारंट जारी किए हैं।
अडिशनल चीफ़ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट सीताराम ने साध्वी प्राची के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 21 फ़रवरी को अदालत में पेश होने का हुकुम दिया है |
इससे पहले भी को भी अदालत में पेश न होने की वजह से 18 दिसंबर को भी वारंट जारी किया गया था |
प्रोसिक्यूशन के मुताबिक़ प्राची के अलावा मरकज़ी वज़ीर संजीव बालियान, भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, भाजपा विधायक सुरेश राणा और संगीत सोम आईपीसी की मुतालिक़ा दिफ़ात के तहत हुकुम इम्तिनाई की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने ,सरकारी मुलाज़ीमीन को ड्यूटी को अंजाम देने से रोकने जैसे दीगर इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं |
मुलज़िम पर 2013 के आख़िरी हफ़्ते में नंगला मंदौड़ में अपने तक़रीरों के ज़रिये तश्दुद्द भड़काने का इल्ज़ाम है |
दूसरे मुल्ज़ीमिन की तरफ़ से अदालत में दरख्वास्त पेश की गयी है जिसके बाद अदालत ने समआत की अगली तारीख़ 21 फ़रवरी तय की है |
2013 के सितंबर में मुजफ्फरनगर में और आसपास के इलाकों में हुए फ़िरक़ावाराना तश्दुद्द में 60 से ज़ायिद अफ़राद मारे गये थे और 4000 से ज़ायिद अफ़राद बेघर हो गये थे |
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