एक मक़ामी अदालत ने मुज़फ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों के मामले में अदालत में पेश न होने पर VHP की नेता साध्वी प्राची ,मरकज़ी वज़ीर संजीव बालियान,बीजेपी MP भारतेन्द्र सिंह ,पार्टी MLA सुरेश राना के ख़िलाफ़ ताज़ा ज़मानती वारंट जारी किये हैं |
इससे पहले अदालत ने इस मामले में अदालत में पेश न होने पर BJP MLA संगीत सोम के ख़िलाफ़ ज़मानती वारंट जारी किया था |
एडिशनल चीफ़ ज्युड़ीशियल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िम को 18 दिसम्बर को अदालत में पेश होने के लिए कहा था |
इस्तगासा के मुताबिक़ ये मुलज़िमीन, IPC की मुख्तलिफ़ दिफ़आत के तहत, हुकुम इम्तनआई के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्ज़ी, सरकारी मुलाज़िमों को उनके फराइज़ को अदा करने से रोकने के लिए दबाव बनाना जैसे दीगर इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं|
मुलज़िम पर इल्ज़ाम है कि, अगस्त 2013 के आखरी हफ़्ते में नंगला मंदौड़ में हुई पंचायत में शिरकत की थी और इस दौरान अपनी तक़रीर के जरिए तशद्दुद को भड़काया था |
सितम्बर 2013 में मुज़फ्फरनगर और आस पास के इलाक़े में हुए फ़िरक़ावाराना फ़साद में 60 अफ़राद हलाक और 40,000 से ज़ायद अफ़राद बेघर हो गये थे |