एक मुक़ामी अदालत ने मुज़फ़्फ़र नगर फ़सादात में मुबय्यना तौर पर एक मकान को लौटने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार शख़्स की दरख़ास्त ज़मानत खारिज करदी। अदालत ने योगेंद्र सिंह की दरख़ास्त खारिज करते हुए कहा कि एसे मुक़द्दमे में ज़मानत मंज़ूर नहीं की जाती। यही अदालत का मुस्लिमा तरीक़ा है। शहाबुद्दीन एम पी ने भी ज़मानत की दरख़ास्त दी थी लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया था।