मेट्रो में सफर करने वाले व्यक्ति को मुफ्त पीने का पानी पाने का कोई अधिकार नहीं : हाईकोर्ट

नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने कहा है कि मेट्रो में सफर करने वाले व्यक्ति को मुफ्त पीने का पानी पाने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने एक वकील की हर मेट्रो स्टेशन पर टॉइलट, पीने का पानी और डस्टबिन लगाने की याचिका खारिज करते यह बात कही।

टॉइलट की सुविधा पर DMRC ने कहा कि यह 130 स्टेशनों पर उपलब्ध है। वहीं डस्टबिन के सवाल पर कॉर्पोरेशन ने बताया कि पहले सुविधा को ध्यान में रखते हुए कहीं पर भी डस्टबिन नहीं लगाए गए थे, लेकिन अब ट्रांसपैरेंट बिन को स्टेशनों पर इंस्टॉल करने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।